अलकतरा घोटाले मे राजद विधायक को मिली राहत
बिहार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक इलियास हुसैन को कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है । मामला उस समय का है जब बिहार और झारखण्ड का बंटवारा भी नही हुआ था । इलियास हुसैन पर 21 साल पहले अलकतरा घोटाले का आरोप लगाया गया था, पटना स्थित सीबीआई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आज उन्हें इस मामले से बरी कर दी है । जिससे राजद खेमे के लिए तमाम अटकलों के बीच आज राहत का दिन है ।
क्या है अलकतरा घोटाला-
यह मामला उस समय का है जब बिहार मे लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और इलियास हुसैन उस समय राज्य मंत्री थे । इसी दौरान राज्य सरकार ने 1990 से 1996 के बीच पथ निर्माण विभाग को 311.76 करोड़ रुपये दिये थे। और सरकार द्वारा अलकतरा खरीदने के लिए 180.93 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था ।
लेकिन सरकार बनने से पहले ही पैसा निकाल लिया गया था । यह मामला वैसे तो कई जिलों से जुड़ा हुआ था लेकिन इस मामले को दर्ज सुपौल थाना मे किया गया जिसमे इलियास हुसैन के साथ-साथ पांच और लोगों को आरोपी बनाया गया ।
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वहीं हजारी बाग मे इनके उपर एक और घोटाले का मामला दर्ज कराय गया और इसकी जांच करने का आदेश निगरानी विभाग को दिया गया जिसमें विपक्षीयों द्वारा आरोप लगाया गया था कि जांच दल सरकार के दबाव मे आकर मामले को रफा-दफा करने के फिराक मे है ।
जिसके बाद हाई कोर्ट मे मामले दर्ज कराया गया और इस मामले को सीबीआई के हाथों मे सौंप दिया गया इसी से जुड़े मामले के एक केस मे बिहार के सुपौल जिला मे हुए 29 लाख के अलकतरा घोटाले मे इलियास हुसैन के साथ-साथ पांच और लोगों को इस मामले से राहत मिली है