गाड़ियों के डाक्यूमेंट्स और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की तारीख बढ़ाई गई
कोरोना काल में वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर यह आ रही है कि केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इस बावत सभी राज्यों और केन्द्र प्रशासित को एडवायरी भेज दी गयी है।
यानी कोरोना महामारी के बीच जो दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो रही है। उसे खत्म नहीं माना जाएगा, पुराना दस्तावेज ही 30 सितंबर तक मान्य होगा। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
परिवहन मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड -19 की स्थिति को देखते हुए दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है। ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 31 मई 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक कर दी गयी है। परिवहन मंत्रालय ने कहा कि देश भर में कोविड-19 की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मंत्रालय ने इस आशय का फैसला लिया है।।
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