सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लवगुरु मटुकनाथ चौधरी को देना होगा पत्नी को गुजारा भत्ता
लव गुरु के नाम से पॉपुलरटी हासिल करने वाले पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी को 12 साल पहले अपनी छात्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण उनकी पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया था लेकिन अब लव गुरु ने अपने पत्नी के साथ मामले को सुलझा लिया है।
मंगलवार को मटुकनाथ चौधरी ने कोर्ट को ये आश्वाशन दिया है कि वो अपनी पत्नी को ताउम्र अपने वेतन का एक तिहाई हिस्सा देंगे ।
बीएन कॉलेज के प्रोफेसर रहे मटुकनाथ चौधरी 2006 में अपने से आधे उम्र की छात्रा के साथ लीव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण सुर्खियों में आये थे । जब इस मामले का पता उनकी पत्नी को चला तब उनकी पत्नी ने टीवी चैनलों के सहायता से उस घर में छापा मरवाया था जहां वो अपनी प्रेमिका के साथ मौजूद थे । उनकी पत्नी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था ।
जब इस मामले में विवाद बढ़ने लगा तब लव गुरु ने सार्वजनिक रूप से जेएनयू से पासआउट छात्रा जुली कुमारी के साथ अपने संबंधों को स्वीकारा था उन्हों ने खुल कर अपने प्रेम प्रसंगों को सब के सामने माना था जिसमे जुली कुमारी ने भी उनका साथ दिया था ।
इस घटना के बाद लव गुरू के मुख पर काला सियाही पोत दिया गया था । उस समय उनकी पत्नी ने उन्हें उस घर से निकाल दिया था जहां कभी वो दोनों एक साथ रहा करते थे ।
आपको बता दें कि वकालत कर रही उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज कर अपना गुजारा भत्ता मंगा था जिसके बाद निचली अदालत ने लव गुरु को ये आदेश दिया था कि वो अपनी पत्नी को गुजरा के लिए हर महीने 25000 रुपये देना होगा साथ ही अदालत ने 2007 में बकाये का 18.5 लाख रुपये भी चुकाने का आदेश दिया जिसके बाद उन्होंने पटना हाइकोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी लेकिन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखते हुए उनकी याचिका को ठुकरा दिया था यहाँ फैसला हक़ में नही आने के बाद लव गुरु ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया था लेकिन फैसला उनके पत्नी के हक़ में ही आया ।
आपको बता दें कि अपने छात्रा के साथ प्रेम प्रसंगों के होने के कारण उन्हें कॉलेज से भी निकल दिया गया था लेकिन कॉलेज से निकाले जाने के खिलाफ कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी जिसके बाद फैसला उनके हक में आया था.
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